कोविद -19 बीमा: परिवार के सदस्य, नामांकित व्यक्ति पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत 2 लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं;
कोविद -19 बीमा: पीएमजेजेबीवाई बीमा योजना में18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु के तहत उपलब्ध है। जीवन बीमा कवर 55 वर्ष की आयु तक है।
नई दिल्ली: PMJJBY बीमा योजना में कोविड-19 से होने वाली मौतों को शामिल किया गया है! नॉमिनी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ ले सकते है, अगर बीमाकर्ता की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो जाती है।
यह बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती है और अधिकतम 2 लाख रुपये का बीमा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
एक पॉलिसी धारक ने 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान PMJJBY बीमा योजना पालिसी धारक बना और दुर्भाग्य से कोविड की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति बीमा लाभ का दावा कर सकता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल की जीवन बीमा योजना है। PMJJBY को 2015 में लॉन्च किया गया था। PMJJBY योजना के तहत, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाकर्ता की मृत्यु होने पर परिवार का सदस्य या नामांकित व्यक्ति 2 लाख रुपये का दावा कर सकता है।
PMJJBY बीमा योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। लाइफ कवर 55 साल की उम्र तक है।
एक बचत बैंक खाता होना आवश्यक है। पीएमजेजेबीवाई बीमा पॉलिसी धारक को प्रति सदस्य सालाना 330 रुपये का भुगतान करना होगा। पॉलिसी की राशि बैंक खाते से स्वतः कट जाती है।
बैंक, एलआईसी और भारत की अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियां पीएमजेजेबीवाई बीमा योजना प्रदान करती हैं।
बीमा लाभों का दावा करने के लिए, नामांकित व्यक्ति को उस बैंक शाखा में जाना या संपर्क करना होगा जहां बीमाकर्ता का बैंक खाता था। नॉमिनी को संबंधित बैंक शाखाओं में मृत्यु प्रमाण पत्र और दावा फॉर्म जमा करना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत करने के बाद, बीमा राशि नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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